संवाददाता - शुभम गौतम
जेल में मनेगी BJP नेता की दीपावली, ये है पूरा मामला।
सुल्तानपुर में जानलेवा हमले के मामले में भाजपा नेता व गोसाईंगंज थाने के एचएस अवधेश पांडेय की अंतरिम जमानत जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने निरस्त करते हुए जेल भेजा है। उसके जेल जाने में सत्ता की पूरी हनक दिखाई पड़ी, अन्य कैदियों को हथकड़ी डालकर ले जाने वाली पुलिस ने उसे खुली छूट दे रखा था। वो जेब में हाथ डालकर कोर्ट से निकला और पुलिस के वाहन से उसे जेल ले जाया गया।
जानकारी के अनुसार गोसाईंगंज थानाक्षेत्र के पांडेयपुर सुरौली निवासी देवनारायण पांडेय ने एसीजेएम 5 कोर्ट नंबर 21 पर जज अमित सिंह की कोर्ट में 156/3 के तहत अवधेश पांडेय के विरुद्ध कंप्लेंट दर्ज कराया था। जुलाई 2024 को कंप्लेंट दर्ज हुई, इसके बाद कोर्ट ने अवधेश को तलब किया। उसने आज जिला जज जय प्रकाश पांडेय की कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दिया। जहां वादी की ओर से अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बहस किया और जमानत का विरोध किया।
काशी शुक्ला ने बताया कि जुलाई 2019 में गांव में विवादित जमीन पर अपने सहयोगियों के साथ अवधेश पांडेय जोताई करा रहा था। देवनारायण के पुत्र विक्की ऊर्फ श्रीकांत ने इसका विरोध किया तो अवधेश ने लाठी डंडे से पीटते हुए उसे अवैध तमंचे से गोली मार दी थी। देवनारायण की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो उसने कोर्ट का सहारा लिया। डॉक्टर आदि की गवाही के बाद कोर्ट ने अवधेश को तलब किया था। आज कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत निरस्त कर सुनवाई के लिए 7 नवम्बर की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि भाजपा नेता अवधेश गोसाईंगंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उस पर जानलेवा हमले, बलवा, धोखाधड़ी आदि के कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत भी उस पर कार्रवाई पूर्व में कर रखा है।