सहारनपुर जिलाधिकारी ने यूरिया की बिक्री में गडबडी करने पर की कार्रवाई,मैसर्स भगवती ट्रेडर्स का थोक एवं रिटेल उर्वरक लाइसेंस किये गये निरस्त।

Hamare Sapne

 संवाददाता - आचमन जैन 



जिलाधिकारी ने यूरिया की बिक्री में गडबडी करने पर की कार्रवाई,मैसर्स भगवती ट्रेडर्स का थोक एवं रिटेल उर्वरक लाइसेंस किये गये निरस्त। 



सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा यूरिया विक्रेता मैसर्स भगवती ट्रेडर्स द्वारा यूरिया की बिक्री में की गई गडबडी की जांच टीम द्वारा कराई गई। जांच में पाया गया कि फर्म मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सरसावा द्वारा यूरिया की बिक्री में अनियमितता करने के साथ फर्मस्वामी द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए फर्जी एवं मनमाने ढंग से उर्वरकों की बिक्री की गई है। 



जिस कारण फर्म के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर फर्म को जारी थोक एवं रिटेल उर्वरक लाइसेंस निरस्त किये गये। इस क्रम में जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओ को सचेत किया जाता है कि वह उर्वरक का कारोबार विभाग एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी  कपिल कुमार द्वारा सामान्य निरीक्षण के दौरान अम्बाला रोड सरसावा स्थित थोक एवं रिटेल उर्वरक विक्रेता मैसर्स भगवती ट्रेडर्स के परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान विक्रेता के परिसर में उपलब्ध उर्वरकों से संबंधित स्टाक की अथारिटी, स्टाक एवं सेल रजिस्टर, बिल बुक आदि अभिलेख नहीं मिले। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित फर्म द्वारा उर्वरक वितरण का पी०ओ०एस० मशीन से मिलान भी नहीं कराया गया, जिस कारण गैसर्स भगवती ट्रेडर्स सरसावा के परिसर को संदिग्ध मानते हुए सील की कार्यवाही की गई। विक्रेता के प्रतिष्ठान पर उर्वरकों के स्टाक एवं उनकी कीमत का भी स्टाक बोर्ड पर अंकन नही पाया गया। फुटकर विक्रेताओं को खारिज किये गये 68842 यूरिया बैग की सूची का सत्यापन टीम द्वारा किया गया। मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सरसावा की थोक आई०डी० से आई०एफ०एम०एस० पोर्टल पर फुटकर विक्रेताओं को खारिज किये गये 68842 यूरिया बैग के सापेक्ष सम्बन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची में प्रदर्शित इनवाईस के अनुसार कुल 59442 यूरिया बैग ही वितरित होना दर्शाया गया। जांच अधिकारियों की आख्या से स्पष्ट हुआ कि संबधित खुदरा व्यापारियों द्वारा 01 मई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक कुल 46450 यूरिया बैग ही प्राप्त किये गये। इस प्रकार कुल 22392 यूरिया बैग का अन्तर संज्ञानित हुआ कि संदर्भित फर्म द्वारा 22392 यूरिया बैग की कालाबाजारी की गई है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित फर्म द्वारा अवैध रूप से प्रदेश से बाहर मैसर्स चौधरी खाद भंडार झबरेड़ा उत्तराखण्ड को 450 यूरिया बैग अवैधानिक रूप से बिक्री की गई है।

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